HC ने गिरफ़्तारी को चुनौती देने वाली याचिका की ख़ारिज, केजरीवाल को झटका

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं शराब घोटाले केस में फसें केजरीवाल को लेकर एक बड़ी अपडेट भी सामने आ रही हैं दरअसल, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में गिरफ़्तारी को चुनौती दी थी जिसको दिल्ली हाई कोर्ट ने अब खारिज कर दी हैं।

जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की सिंगल बैच ने अपना फैसला सुनाते हुए अरविंद केजरीवाल की चुनौती वाली याचिका को ख़ारिज कर दिया हैं। हाई कोर्ट ने अपना फैसला आज यानी 9 अप्रैल को साढ़े तीन बजे से पढ़ना शुरू कर दिया था। जज ने अपने फैसले में ये कहा कि, ये अर्ज़ी जमानत के लिए नहीं है। याचिका में केजरीवाल की गिरफ़्तारी और हिरासत को चुनौती दी गई थी। कोर्ट का कहना है कि, ये कहना गलत होगा कि ED ने जानबूझकर चुनाव के वक़्त CM केजरीवाल को गिरफ्तार किया, गिरफ्तारी का समय जाँच एजेंसी तय करती हैं।
वहीँ कोर्ट ने ये भी कहा है कि, ये केस केंद्र और केजरीवाल के बीच का नहीं है Ed के पास पर्याप्त सबूत मौजूद है। ऐसे में सिर्फ जाँच और पूछताछ से केजरीवाल को जमानत नहीं दी जा सकती। इसके अलावा कोर्ट ने ये बात सबको साफ़ कर दी कि, कोर्ट कानून बनाता है ना कि राजनीति के हिसाब से फैसले देता हैं ।

गौरतलब है ,अरविंद केजरीवाल हाई कोर्ट के फैसले से ना खुश है और अब अपनी अपील सुप्रीम कोर्ट में पेश कर सकते हैं अरविंद केजरीवाल 10 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट का गेट खटखटा सकते हैं।

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