सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के बाद AAP के इस विधायक की याचिका की ख़ारिज, ED के सामने पेश होने का दिया आदेश

आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है क्योंकि इससे पहले जहां अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट द्वारा झटका लगा तो वहीँ अब आप विधयाक अमानतुल्ला खान की अग्रिम जमानत याचिका को ख़ारिज कर दिया गया है

आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है क्योंकि इससे पहले जहां अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट द्वारा झटका लगा तो वहीँ अब आप विधयाक अमानतुल्ला खान की अग्रिम जमानत याचिका को ख़ारिज कर दिया गया है और साथ ही कोर्ट ने अमानतुल्ला खान को ED के सामने पेश होने को कहा हैं। दिल्ली वक्फ बोर्ड में अमानतुल्ला खान की अध्यक्षता के दौरान कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्डरिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका पर फिलहाल विचार करने से इंकार कर दिया हैं। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने अमानतुल्ला को 18 अप्रैल को सुबह 11 बजे प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होने के लिए कहा हैं। बेच ने मामले की योग्यता के संबंध में दिल्ली हाई कोर्ट के 11 मार्च के फैसले में की गई कुछ टिप्पणियों पर आपत्ति जताई हैं और कहा कि इसका मामले पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

आरोप पात्र में पांच लोगों के नाम शामिल

बता दें कि हाल ही में ED के द्वारा दाखिल किए गए आरोप पात्र में पांच लोगों को नामित किया गया है जिसमे अमानतुल्ला खान के तीन कथित सहयोगी जीशान हैदर, दाउद नासिर और जावेद इमाम सिद्दीकी शामिल हैं। ED ने कहा कि 2018 – 2022 के दौरान खान के अध्यक्ष रहने के दौरान वक्फ बोर्ड में कर्मचारियों की अवैध भर्ती और वक्फ बोर्ड की सम्पत्तियों को गलत तरीके से पट्टे पर दे कर आरोपियों द्वारा कथित तोर पर अवैध व्यक्तिगत लाभ लेने से सम्बंधित मामले में छापे मारे गए थे। ED ने कहा कि छापे के दौरान भौतिक और डिजिटल साक्ष्य के रूप में कुछ सामग्री जब्त की गई, जो धनशोधन के अपराध में खान की संलिप्तता का संकेत देती हैं।

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