केजरीवाल की जमानत में आई अर्चन, चार्टशीट में ED केजरीवाल को बनाएगी आरोपी

शराब घोटाले मामले को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पिछले 50 दिन से ED के गिरफ्त में है और तिहाड़ जेल में बंद हैं। लेकिन केजरीवाल ने अपनी गिरफ़्तारी को गैर-क़ानूनी बताते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद केजरीवाल की गिरफ़्तारी को सही बता के उनकी इस याचिका को ख़ारिज कर दिया था जिसके बाद दिल्ली मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका लेकर गए।

शराब घोटाले मामले को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पिछले 50 दिन से ED के गिरफ्त में है और तिहाड़ जेल में बंद हैं। लेकिन केजरीवाल ने अपनी गिरफ़्तारी को गैर-क़ानूनी बताते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद केजरीवाल की गिरफ़्तारी को सही बता के उनकी इस याचिका को ख़ारिज कर दिया था जिसके बाद दिल्ली मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका लेकर गए। सुप्रीम कोर्ट को भेजी गई याचिका में अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ़्तारी को गलत बताते हुए और लोकसभा चुनाव में प्रचार करने को लेकर उन्होंने अंतरिम जमानत भी मांगी हैं जिसका फैसला आज सुप्रीम कोर्ट सुनाने जाएगी। याचिका पर गत 7 मई को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस संजीव खन्ना के पीठ ने फैसला सुरक्षित कर लिया था जिसको आज सुनाया जाएगा लेकिन इसी बीच ED ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ़्तारी को लेकर एक हलफनामा कल सुप्रीम कोर्ट में दायर किया है जिससे अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें ओर बढ़ सकती हैं।

हलफनामे पर AAP ने जताई आपत्ति

अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम ने ED के हलफनामे को लेकर आपत्ति जताई है। लीगल टीम का कहना है कि सुनवाई पूरी होने के बाद ओर सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला सुनाये जाने से ठीक पहले हलफनामा प्रसतुत किया गया, जो कि क़ानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन हैं। सुप्रीम कोर्ट के अनुमति लिए बिना हलफनामा दाखिल किया गया हैं। ED 2 साल से मामले की जाँच कर रही हैं और एक सबूत हाथ नहीं लगा। किसी के बयान पर राजधानी के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया। ED जिनका नाम कोर्ट में लेती है वह सभी भाजपा में करीबी हैं। इनके बयानों पर भरोसा करके ED केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि ED भाजपा के इशारों पर काम कर रही हैं।

ED करेगी अरविंद केजरीवाल को आरोपी घोषित

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, ED ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके अरविंद केजरीवाल की जमानत का विरोध किया है। सूत्रों के मुताबिक, ED ने चार्टशीट में केजरीवाल और आप पार्टी को आरोपी बनाया हैं। वहीँ ED की तरफ से कहा गया है कि चुनाव प्रचार कारण किसी शख्स का मौलिक अधिकार नहीं हैं। सविधान के अनुसार भी भारतीयों को चुनाव प्रचार करने का अधिकार नहीं मिला हैं। अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव में नहीं लड़ रहे हैं। अब से पहले किसी भी नेता को प्रचार करने के लिए जमानत नहीं दी गई। अगर केजरीवाल को जमानत देकर परंपरा शुरू की गई तो जेल में अन्य नेता कैदी भी जमानत मांगने लगेंगे। चुनाव प्रचार की आड़ में अपराधी या आरोपी राजनेता जेल से बाहर आ जाएंगे। ED ने समन भेजे, तभी केजरीवाल ने विधानसभा चुनाव होने का बहाना बनाया था। अब लोकसभा चुनाव का बहाना देकर जमानत मांग रहे है और ये सही नहीं है।

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