आयकर विभाग ने दी कांग्रेस को बड़ी राहत, चुनाव से पहले नहीं होगी इस मामलें पर कोई कार्यवाही

ncome Tax Department की तरफ से दलीलें रखने वाले सॉलीसिस्टर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा कि "हमनें 1700 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा था, पर अभी फिलहाल लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, जिस वजह से हम अभी फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं करने वाले।"

आयकर विभाग ने कुछ वक़्त पहले ही कांग्रेस के ऊपर करीबन 1700 करोड़ रूपए का जुर्माना लगाया था। जो कि पार्टी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं था। लेकिन आज Income Tax डिपार्टमेंट के इस जुर्माने को लेकर लिए गए फैसले के कारण कांग्रेस को कुछ वक़्त के लिए बड़ी राहत मिली है।आज सुप्रीम कोर्ट में हो रही सुनवाई के दौरान आयकर विभाग की तरफ से ये भरोसा दिया है कि वह लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान कांग्रेस पर लगाए गए 1700 करोड़ रूपए के जुर्माने को लेकर किसी भी प्रकार की कोई भी कार्यवाही नहीं करेंगे। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर कांग्रेस कि तरफ से याचिका दाखिल की गयी है, जिसमें इस मामले को लेकर दोबारा जांच करने की मांग की गई है। तो वहीँ दूसरी ओर आयकर विभाग की ओर से सॉलीसिस्टर जनरल तुषार मेहता ने भी दलील रखीं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अब इस मामले में अब सुनवाई लोकसभा चुनाव 2024 के बाद 24 जुलाई को हो सकता है।

इस सुनवाई के दौरान Income Tax Department की तरफ से दलीलें रखने वाले सॉलीसिस्टर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा कि “हमनें 1700 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा था, पर अभी फिलहाल लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, जिस वजह से हम अभी फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं करने वाले।” तुषार मेहता ने कहा है कि “इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कोर्ट को ये भरोसा दिया कि अभी चुनाव के दौरान हम इन पैसों की रिकवरी के लिए कोई भी करवाई नहीं करेंगे। इस मामले की सुनवाई आने वाले 2 महीने बाद जून के महीने में की जाए, तब तक कोई कार्रवाई नहीं की जायेगी।

क्यों लगाया गया जुर्माना ?

कांग्रेस पार्टी को नोटिस भेजा गया, जिसमें आयकर विभाग ने पार्टी से 1700 करोड़ रुपए मांगे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इनकम टैक्स का डिमांड नोटिस वर्ष 2017 से 18 और 2020 से 21 के लिए है। इस नोटिस में जिन रूपयों की मांग की गई है उसमें जुर्मानें के साथ-साथ ब्याज भी शामिल है। इस मामले को देखते हुए कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है जिसमें 2017 से 2021 के लिए आयकर विभाग के द्वारा इस जुर्माने की दोबारा जांच करने की मांगे हैं। लेकिन कोर्ट ने कांग्रेस पार्टी की याचिका को खारिज कर दिया। जिसके बाद ही पार्टी को नोटिस भेजा गया।

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