दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आबकारी नीति घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिका को लेकर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है। जी हां दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ED के द्वारा किए गए गिरफ्तार और हिरासत को कोर्ट में चुनौती दी है। इस सुनवाई के दौरान कोर्ट में दोनों पक्ष द्वारा अपनी दलीलें रखी गई है।दोनों पक्षों के दलीलों की बात करें तो ईडी की तरफ से तरफ से पेश किए गए एडीशनल सॉलिसीटर जनरल ने कहा है कि हमें याचिका की प्रति नहीं दी गई है इस मामले में हमें जवाब दाखिल करने का पर्याप्त जवाब भी दिया जाए। वही सिंघवी की तरफ से दी गई दलीलों में कहा गया है की याचिका में कुछ त्रुटियां थीं इसमें संशोधन के बाद एजेंसी को याचिका के प्रति उपलब्धि दी गई ।
सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को लेकर ईडी के कस्टडी को अवैध बताते हुए तत्काल रिहाई की मांग की है। आपको बता दें कि 21 मार्च के दिन दिल्ली हाई कोर्ट के इनकार करने के कुछ बाद प्रवर्तन निदेशालय ने सीएम केजरीवाल के आवास पर से उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वहीं 22 मार्च के दिन अदालत में पेश होने के बाद ED केजरीवाल को हिरासत में रखने के लिए 10 दिन के रिमांड की मांग की थी। इस अनुरोध पर अदालत में केजरीवाल को वीडियो के कस्टडी में 28 मार्च तक के लिए भेज दिया था।