तिहाड़ में कैद अरविंद केजरीवाल को लेकर संजय सिंह ने किया बड़ा दावा, जेल प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप

लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण के मतदान से पहले तमाम विपक्षी दलों पर ईडी का शिकंजा तेजी से कसता रहा है। इस शिकंजे की पकड़ से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी ज्यादा दिन नहीं बच सके। दिल्ली के मुख्यमंत्री इन दिनों तिहाड़ में न्यायिक हिरासत में है। इस दौरान उन से कुछ लोग ही मिल सकते है। लेकिन मुख्यमंत्री से मिलने को लेकर भी अब घमासान शुरू हो चुका है।

खिड़की के माध्यम से केजरीवाल से मिलने की अनुमति

संजय सिंह ने तिहाड़ जेल प्रशासन पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ अमानवीय व्यवहार करने का आरोप लगाया है। संजय सिंह ने शनिवार को एक प्रेस वार्ता में बताया कि सुनीता केजरीवाल को तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल के साथ आमने-सामने की मुलाकात नहीं करने दी । जेल अधिकारियों ने उन्हें खिड़की के माध्यम केजरीवाल से मिलने की अनुमति दी। संजय सिंह ने कहा कि तिहाड़ जेल प्रशासन भाजपा के दबाव में काम कर रहा है।

परिजनों से बैरक में मुलाकात करने की अनुमति

संजय सिंह ने दावा किया कि तिहाड़ जेल में आमने-सामने मुलाकात करना आम बात है। उन्होंने आगे कहा अरविंद केजरीवाल के साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा है। यहां तक ​​कि खूंखार अपराधियों को भी अपने परिजनों से बैरक में मुलाकात करने की अनुमति है। जबकि दिल्ली के तीन बार के सीएम को उनकी पत्नी और पीए से विंडो बॉक्स के जरिए मुलाकात कराई जा रही है।

विंडो बॉक्स के जरिए मिलना

ऐसा अमानवीय व्यवहार क्यों… मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अपमानित और हतोत्साहित करने के लिए ही यह अमानवीय कृत्य किया जा रहा है। आज लड़ाई लोकतंत्र और संविधान को बचाने की है। उन्होंने कहा, ‘हमें बताया गया है कि पंजाब के मुख्यमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को विंडो बॉक्स (जेल की सलाखों के बीच बनी छोटी सी खिड़की) के जरिए मिलना होगा। आप दिल्ली के मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री का अपमान कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ मेरी बैठक रद्द कर दी गई है, यह भारतीय कानून का मजाक बनाया जा रहा है।

न्यायिक हिरासत 15 अप्रैल को समाप्त

संजय सिंह ने कहा, ‘मैं पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से अनुरोध करूंगा कि वे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अधिकारों को न छीनें। ये अधिकार उन्हें संवैधानिक, लोकतांत्रिक, कानूनी और जेल नियमों के तहत मिले मिले हैं। तानाशाह बनने की कोशिश न करें। बता दें कि अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 15 अप्रैल को समाप्त हो रही है, जिसके बाद उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने 9 अप्रैल को एक्साइज पॉलिसी केस में ईडी द्वारा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को वैध करार दिया था।

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